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पेंसिल पैकेट के 5 रुपए ज्यादा लेने पर ढाई हजार का जुर्माना

5 वर्ष पहले
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उदयपुर। पेंसिलपैकेट पर अंकित मूल्य से पांच रुपए अधिक लेने पर जिला उपभोक्ता मंच न्यायालय ने रिलायंस फ्रेश पर ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। रिलायंस फ्रेश ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर कुंजन आचार्य से पेंसिल पैकेट पर अंकित मूल्य से पांच रुपए अधिक लेने पर जिला उपभोक्ता मंच की लोक अदालत ने परिवादी को ढाई हजार रुपए देना स्वीकार किया है।

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