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16 साल पुराना मारपीट केस

5 वर्ष पहले
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16 साल पुराना मारपीट केस

राजसमंद| राजसमंदके तत्कालीन एएसपी और जयपुर के मौजूदा डीआईजी (नागरिक अधिकार) सत्यनारायण खींची को एसीजेएम कोर्ट ने मारपीट के 16 साल पुराने केस में सोमवार को दो साल के साधारण कारावास और एक हजार रु. अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद खींची मीडिया से बचकर पीछे वाले रास्ते से निकल गए। मामला गरबा नृत्य की स्वीकृति से जुड़ा है। अभियुक्त खींची ने आयोजन कमेटी से जुड़े तीन लोगों को थाने पर बुलाकर मारपीट की थी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खींची को धारा 355 के तहत दोषी माना।





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