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जोधपुर। राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने एक याचिका को

5 वर्ष पहले
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जोधपुर। राजस्थानहाईकोर्ट की न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जिला अनुदेशक के रूप में कार्यरत अभ्यर्थियों को पद से नही हटाने के अंतरिम आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता नवीन कुमार अन्य की ओर से अधिवक्ता नूपुर भाटी कैलाश जांगिड़ ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जिला अनुदेशक के रूप में नियुक्तियां दी गई थी। राज्य सरकार ने इस योजना का नाम परिवर्तित कर राजस्थान ग्रामीण स्वच्छता एवं आरोग्यता योजना रख दिया और याचिकाकर्ताओं को निरंतर इस योजना में बनाए रखा, लेकिन अब सरकार इनको हटाकर नई चयन प्रक्रिया अपना रही है। जबकि याचिकाकर्ता पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश से ही कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अनुदेशक नहीं हटाए जाएंगे

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