जयपुर | राजस्थानटाउनशिप पॉलिसी 2010 में बदलाव करते हुए टाउनशिप
जयपुर | राजस्थानटाउनशिप पॉलिसी 2010 में बदलाव करते हुए टाउनशिप विकसित किए जाने पर मास्टर प्लान या सेक्टर प्लान में निर्धािरित रोड के लिए 12 मीटर चौड़ाई तक की जमीन नि:शुल्क समर्पित करनी होगी। इस संबंध में यूडीएच ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। संशोधित आदेश सभी नई टाउनशिप पर लागू होगा। नए आदेश के अनुसार किसी टाउनशिप में वांछित पहुंच मार्ग मास्टर प्लान या सेक्टर प्लान की प्रस्तावित सड़क से प्राप्त होता है तो ऐसे प्रकरणों में न्यूनतम पहुंच मार्ग 12 मीटर आवश्यक होगा। मास्टर प्लान या सेक्टर प्लान में प्रस्तावित मार्गाधिकार सुनिश्चित करने के लिए आवेदक से मार्गाधिकार में आने वाली भूमि नि:शुल्क समर्पित कराई जाएगी।
टाउनशिप में रोड के लिए तय 12 मीटर जमीन नि:शुल्क समर्पित करनी होगी