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निलंबित अभियंताओं को तय समयावधि में नहीं दी चार्जशीट

5 वर्ष पहले
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सिटी रिपोर्टर. जयपुर | नागौरमें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के निर्माणाधीन मकानों की घटिया क्वालिटी की जांच में निलंबित अभियंताओं को बचाने के लिए अभी तक उन्हें चार्जशीट नहीं दी गई है। जबकि मुख्यमंत्री की ओर से तीन महीने पहले इस मामले की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं।

बोर्ड प्रशासन ने मुख्यमंत्री और नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत द्वारा जांच के आदेश के बावजूद भी दोषी इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई हैं। ना ही निलंबन के बाद तय समयावधि यानी तीन महीने में बोर्ड प्रशासन चार्जशीट तक तैयार नहीं कर पाया। अब तीन महीने की समयावधि गुजरने के बाद चार्जशीट देने की प्रकिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। ताकि निलंबित अभियंताओं को फायदा मिल पाए। उनके बहाली के आसार बन जाएं। इधर, बोर्ड के नियमों के मुताबिक, निलंबित कर्मचारियों को तीन महीने में चार्जशीट देने का प्रावधान है। इस मामले में अभी तक चार्जशीट की फाइल पेडिंग ही चल रही है। हालाँकि, सचिव शंकर लाल कुमावत का कहना है कि चार्जशीट की फाइल को आयुक्त के हस्ताक्षर के लिए भेजी दी गई है। घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का मामला उजागर होने और मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद चार अभियंताओं को निलंबित किया गया था।

नागौर में घटिया निर्माण सामग्री की जांच का मामला

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