सरपंचों को निलंबित नहीं कर सकती सरकार : हाईकोर्ट
सरपंचों को निलंबित नहीं कर सकती सरकार : हाईकोर्ट
भास्कर न्यूज | जयपुर
हाईकोर्टने सरपंचों के खिलाफ चुनाव पूर्व अयोग्यता के मामले में राज्य सरकार द्वारा निलंबन जांच कार्रवाई को क्षेत्राधिकार से बाहर माना है। अदालत ने वृहत पीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की कार्रवाई गलत है। अदालत ने यह आदेश पुष्पा बाई वर्मा द्रोपदी मीणा सहित अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा चुनाव पूर्व अयोग्यता के चलते प्रार्थियों को निलंबित करने उनके खिलाफ जांच कार्रवाई को चुनौती दी थी।