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गिरदावर-पटवारी सहित पांच के खिलाफ केस

7 वर्ष पहले
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शाहपुरा/भाबरू| थानेमें एक व्यक्ति ने इस्तगासा के जरिए अपनी कब्जा काश्त भूमि पर जबरन फसल को नष्ट करने का मामला दर्ज कराया हैं।

आंतेला निवासी बाबूलाल पुत्र भगता राम मीणा ने कबुलचंद पुत्र ओमकार सैनी, सुरेश मीणा निवासी आंतेला, गिरदावर कमलेश शर्मा, पटवारी बोदूराम स्वामी मक्खन लाल मीणा के खिलाफ इस्तगासा के जरिए दर्ज मामले में बताया कि ग्राम आंतेला तहसील विराटनगर में उसकी भूमि हैं, जिस पर प्रार्थी का गुल्ला पुत्र सुल्तान मीणा निवासी आंतेला के समय से कब्जा चला रहा हैं। गुल्ला ने इस भूमि को परिवादिया परिवादी के भतीजे राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद को जुबानी वसीयत की थी।

परिवादी राजू उर्फ राजेन्द्र अपने जीवनकाल में उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान का बीज रहकर काश्त उपभोग करते रहे हैं। इस भूमि के भाग की खातेदारी जगदीश पुत्र गणेश ने गलत रूप से अपने नाम करवा कर रेनू सक्सेना प|ी बी.के.सक्सेना निवासी दिल्ली के नाम गलत रूप से करवा दी। इस गलत रूप से हुई खातेदारी के आधार पर रेनू सक्सेना ने परिवादी अन्य के विरुद्ध न्यायालय एसडीएम विराटनगर के यहां बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर गलत रुप से 27 मार्च 2012 को बंटवारा की डिक्री प्राप्त की, जिसके विरूद्व परिवादी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील उन वानी बाबूलाल बनाम रेनू शर्मा प्रस्तुत की, जो कि विचाराधीन हैं।

इस मामले में तहसीलदार विराटनगर के निर्णय के 27 मार्च 2012 की बंटवारा की सीमा ज्ञान करवाने बाबत नोटिस 14 जुलाई 2014 को जारी किया। परिवादी ने तहसीलदार विराटनगर को निर्णय के विरुद्ध अपील विचाराधीन होने प्रकरण का अंतिम निर्णय नहीं होने, परिवादी के विरूद्व नोटिस की कार्रवाई समाप्त करने सीमाज्ञान नहीं करने बाबत 1 अगस्त 2014 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया।

पटवारी बजरंगपुरा ने 14 अगस्त को जांच रिपोर्ट तहसीलदार को भिजवा दी। बावजूद इसके अभियुक्त ने परिवादी के विरुद्व एक नाजायज संगठन बनाकर बिना किसी अधिकार के बागावास अहिरान चौकी प्रभारी सोहन मय जाब्ता अभियुक्त कबूलसिंह स्वयं ट्रैक्टर लेकर परिवादी की भूमि में जबरन घुस आए और परिवादी की काश्त की गई फसल बाजरे में ट्रैक्टर चलाने लगे।

परिवादी के मना करने पर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने लगे और परिवादी की फसल को नष्ट कर दिया, जिससे करीब 50 हजार रुपए का नुकसान हो गया। लोगों ने बीच