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सुनवाई में नहीं पहुंची विकास अधिकारी

7 वर्ष पहले
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कार्यवाहक सरपंच ने एसडीएम के समक्ष पेश किया जवाब

भास्करन्यूज | मनोहरपुर

ग्रामपंचायत मनोहरपुर की कार्यवाहक सरपंच गायत्री देवी से नियम विरुद्ध प्रशासनिक वित्तीय अधिकार लेने के मामले में गुरुवार को एसडीएम राधेप्रताप सिंह के समक्ष होने वाली सुनवाई में विकास अधिकारी नहीं पहुंची। वहीं शिकायतकर्ता सरपंच ने अपनी शिकायत के संबंध में एसडीएम को जवाब प्रस्तुत किया।

बीडीओ शाहपुरा रेखा रानी व्यास ने कार्यवाहक सरपंच गायत्री देवी को तीन संतान के मामले में दोषी बताते हुए जिला परिषद को रिपोर्ट भेज दी थी। जिला परिषद के एसीईओ ने भी नियमों सरकार के आदेशों पर गौर करे बिना ही कार्यवाहक सरपंच को दोषी करार देते हुए विकास अधिकारी को कार्यवाहक सरपंच से वित्तीय प्रशासनिक अधिकार वापस लेने का आदेश दे दिया।

इस मामले में सरपंच गायत्री देवी ने संभागीय आयुक्त से शिकायत की थी। उन्होंने बीडीओ के खिलाफ की गई शिकायत में एसडीएम राधेप्रताप सिंह को जांच के आदेश दिए थे।

शिविरोंमें व्यस्त होने से नहीं सकी : एसडीएमने बीडीओ रेखा रानी व्यास कार्यवाहक सरपंच गायत्री देवी को सुनवाई के लिए एसडीएम कार्यालय में सुबह 10 बजे तक उपस्थिति होने के निर्देश दिए थे। इस पर गायत्री देवी तो कार्यालय में उपस्थित हो गई थी, किंतु विकास अधिकारी पंचायत शिविरों में व्यस्त होने से उपस्थित नहीं हो सकी।

एसडीएम ने कार्यवाहक सरपंच से अपना जवाब संबंधित साक्ष्य देने की बात कही। इस पर कार्यवाहक सरपंच ने राज्य सरकार के आदेश 1997 जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए उन पर तीन संतान का मामला नहीं बनने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। एसडीएम ने बीडीओ को पुन अवगत कराकर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।