स्कूल समन्वित करने के आदेश पर रोक
शिवगंज. राजस्थानउच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरूण भंसाली ने राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक स्कूल में समन्वित करने के आदेश पर रोक लगाते हुए पांच अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए है। यह जानकारी राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने दी। गहलोत ने बताया कि इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में स्कूल के छात्र चिराग के अभिभावक नटवरलाल दर्जी की ओर से रिट दायर की गई थी।