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बीमा कंपनी को दावा राशि एक माह में देने के आदेश

6 वर्ष पहले
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श्रीमाधोपुर| जिलाफोरम उपभोक्ता मंच ने अपने एक निर्णय में बीमा कंपनी को परिवादिया को दावा राशि के 29 हजार 145 रुपए एक माह में देने के आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार कस्बे निवासी गायत्री देवी प|ी ओमप्रकाश मिश्रा की गाड़ी सात जून 012 को श्रीमाधोपुर बाईपास के पास नील गाय से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसकी सूचना यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. सीकर को दी। सर्वेयर ने क्षतिपूर्ति का आकलन 14 हजार चार सौ रुपए किया। इस पर परिवादिया ने ऑटो मोबाइल सीकर से गाड़ी को ठीक कराने का खर्चा 40 हजार 678 रुपए किया। इस राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किए जाने पर गायत्री देवी ने जिला फोरम उपभोक्ता न्यायालय में परिवार पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष महेंद्र कुमार अग्रवाल सदस्य कृष्ण कुमार शर्मा तथा सुमन शर्मा ने इंश्योरेंश कंपनी को क्लेम राशि एक माह में देने के आदेश दिए हैं। समयावधि में राशि नहीं देने पर नौ प्रतिशत की दर से परिवाद दायर करने से अदायगी तक ब्याज भी देय होगा। साथ ही बीमा कंपनी को पांच हजार रुपए बतौर मानसिक संताप 25 सौ रुपए परिवाद खर्च के भी देने के आदेश दिए हैं। परिवादिया की ओर से पैरवी एडवोकेट विनोद सरोज ने की।