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कानून के दायरे में किया नामांतरण : थोरी

7 वर्ष पहले
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एसीबी में परिवाद दायर होने का मामला

सीकर.आरएएसअधिकारी श्रीमाधोपुर के पूर्व एसडीएम डॉ नरेंद्र थोरी के खिलाफ एसीबी में पेश किए गए परिवाद के मामले में उनका कहना है कि सौ प्रतिशत कानून के दायरे में किया गया नामांतरण है।

थोरी का कहना है कि इस मामले में किसी को भी जमीन का आवंटन नहीं किया गया था। यह कोई गोचर भूमि भी नहीं थी। केवल खातेदारी की भूमि का रूपांतरण किया गया है। इसमें कोई भी काम कानून के विरुद्ध नहीं हुआ है। परिवाद पेश करने वाले ने रजिस्टर में कांट छांट का आरोप भी लगाया है जो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। केवल राजनीतिक द्वेषता के कारण उनके खिलाफ परिवाद दिया गया है। जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।