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चूरू पुलिस लाइन के सभागार में हुई बैठक में एसपी ने दिए थानाधिकारियों को निर्देश
मानव तस्करी तंबाकू की रोकथाम करेगी पुलिस
क्राइम बैठक
जिलेमें मानव तस्करी, बाल अपराध तंबाकू के सार्वजनिक स्थलों पर उपयोग पर रोकथाम के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। इसके लिए रविवार को पुलिस लाइन में सभागार में हुई क्राइम मीटिंग में एसपी राहुल कोटोकी ने थानाधिकारियों को निर्देश दिए।
बैठक में कोटपा अधिनियम की जानकारी राजस्थान वोलेंटरी हेल्थ एसोसिएशन के एडवोकेसी ऑफिसर ने कपिल भार्गव ने दी। उन्होंने कहा कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट बीड़ी के सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एसपी ने थानाधिकारियों को कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण, धार्मिक संस्थान सार्वजनिक स्थान से 100 मीटर की दूरी तक गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तंबाकू का सेवन करना कानूनी जुर्म है, ऐसे स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जिला समाज कल्याण अधिकारी नरेश बारोठिया ने बैठक में पुलिस अधिकारियों को बताया कि ईट-भट्टों, चाय दुकान होटल पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाया जाता है, ऐसे संस्थानों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए पुलिस की मानव तस्करी यूनिट बाल कल्याण समिति को सावचेत करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ संयुक्त अभियान कार्रवाई की जाए।
समाज कल्याण अधिकारी के अवगत कराने पर एसपी ने राजगढ़, हमीरवास सिद्धमुख थानाप्रभारियों से कहा कि उक्त क्षेत्रों में लिंगानुपात कम है, जिसके कारण गरीब अनपढ़ व्यक्ति लड़कियों को बेच देते हैं, इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता प्रयास किए जाएं। एसपी ने चालू वर्ष के ऐडिंग का जिक्र करते हुए कहा कि थानाधिकारी ये सुनिश्चित करलें कि उनके यहां तीन माह पुराना कोई मामला पेडिंग नहीं रहे। उन्होंने शराब, अवैध हथियार, जुआ एक्ट, मादक पदार्थ वारंटियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई किए जाने पर बल दिया।
बैठक में ये थे मौजूद
क्राइममीटिंग में चूरू एएसपी राजकुमार चौधरी, राजगढ़ एएसपी नितिश आर्य सुजानगढ़ एएसपी बुगलाल मीणा सहित सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, राजगढ़ चूरू डीएसपी सभी थानाप्रभारी उपस्थित थे।
गश्त को प्रभावी बनाएं
सर्दीमें चोरी की वारदातें बढ़ने की संभावना का जिक्र करते एसपी ने कहा कि प्रत्येक थानाप्रभारी अपने क्षेत्र में अभी से चौकसी बरते तथा प्रभाव गश्त कराएं ताकि चोरी नकबजनी की वारदातों पर अंकुश