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पैनकार्ड बनवाया है तो रिटर्न भरना जरूरी

7 वर्ष पहले
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यदिकिसी व्यक्ति का परमानेंट एकाउंट नंबर है तो उसे आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों को विभाग ने नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। उनसे पेनल्टी भी वसूली जाएगी। आयकर विभाग के अनुसार अब विभाग मृत पैनकार्ड धारकों कोई फर्म बंद करने की सूचना नहीं देने वालों को भी सूचीबद्ध कर रहा है। इनके पैनकार्ड भी अब सरेंडर करने होंगे। अधिकारियों के अनुसार कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैनकार्ड ले रखा हैं, लेकिन आयकर के दायरे में आने के बावजूद वे रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे। ऐसे लोगों से कर योग्य राशि की तीन गुना पेनल्टी और सालाना 12 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि वसूली जाएगी। ऐसे पैनकार्ड धारक जिनकी आय 2.50 लाख से कम हैं यानी आयकर के दायरे में नहीं आती, उन्हें भी रिटर्न दाखिल करना है।

{किसी ने बैंक में एफडीआर बना रखी है परमानेंट एकाउंट नंबर का जिक्र नहीं किया है तो बैंक सालाना मिलने वाले ब्याज पर 20 प्रतिशत दर की से टीडीएस, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स काटता है। यदि आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो भी यह कटौती होती है। टीडीएस रिफंड लेने के लिए रिटर्न जरूरी है।

{ कोई भी बैंक या संस्था कि सी तरह का ऋण चाहे होम लोन, कार लोन पर्सनल सहित अन्य किसी तरह का लोन देने के लिए कम से कम तीन साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगती है। इसी से प्रमाणित होता है कि लोन लेने वाले की वास्तविक सालाना आय कितनी है।

{कोई भी व्यक्ति म्युचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या जीवन बीमा पॉलिसी सहित इस तरह की अन्य योजनाओं में निवेश करता है तो इनका उल्लेख रिटर्न में करना होता है। इसलिए निवेश के लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है। इन योजनाओं से मिलने वाले धन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगे इसलिए उसका जिक्र भी रिटर्न में जरूरी है।