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पॉक्सो एक्ट में तीन साल का कारावास

7 वर्ष पहले
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सिरोही. विशिष्टन्यायाधीश ने एक फैसले में लैंगिक हमले के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में तीन साल का कारावास तथा 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार बरलूट थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी नाबालिग पुत्री पुत्र बकरियां चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। वहां पर हरजी हाल झाड़ोलीवीर निवासी प्रकाश मूंगिया पुत्र टीमाराम मूंगिया ने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया, लेकिन उसी समय छोटे भाई के आने से प्रकाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। जहां विशिष्ट न्यायाधीश रामेश्वर व्यास ने आरोपी प्रकाश मूंगिया को तीन साल के कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। मामले सरकार की ओर से लोक अभियोजक लक्ष्मणसिंह बाला ने पैरवी की।