पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • जनहित के लिए है आरटीआई का अधिनियम : सिंह

जनहित के लिए है आरटीआई का अधिनियम : सिंह

7 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
राजकीयकॉलेज पाली के विधि विभाग प्रमुख डॉ सुरेंद्रसिंह ने कहा कि सूचना का अधिकार एक सामान्य कानून नहीं है बल्कि यह जागरूकता का परिचायक है। इससे जनहित के कार्यों को गति मिलती है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए हमें इसके मूर्त रूप को समझना होगा। वे मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय सोजत के युवा विकास केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरटीआई के सही उपयोग को करने के लिए कई उदाहरण पेश किए।

कार्यवाहक प्राचार्य डॉ सुभाषचंद्र नवल ने भी आरटीआई के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इससे पूर्व कॉलेज की छात्राओं द्वारा राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर डॉ शेलेंद्र गहलोत, दीप्ति चतुर्वेदी, एमके रांका, छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष सोलंकी सहित कई छात्र उपस्थित थे।