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रिश्वत के आरोपी सोजत के डॉक्टर को दो साल की कैद

7 वर्ष पहले
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सोजतमें अच्छा इलाज करने के एवज में सर्पदंश से पीड़ित के रिश्तेदार से 1500 रुपए की रिश्वत लेने के आरोपी डॉक्टर को भ्रष्टाचार निवारण मामलात की विशेष अदालत ने दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार जैन ने पाली जिले में सोजत सिटी स्थित राजकीय अस्पताल के डॉक्टर टीकमचंद को इलाज के लिए रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए सोमवार को यह सजा सुनाई। सहायक निदेशक अभियोजन बरकत अली का कहना था कि समाज में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। शेष| पेज 13





ऐसेव्यक्ति को रिश्वत लेने के आरोप में कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पाली जिले में दूदौड़ निवासी परिवादी देवाराम गुर्जर ने 18 नवंबर 2005 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली के समक्ष एक शिकायत इस आशय की पेश की कि उसके बहनोई कुकाराम को सर्प के काटने पर सोजत सिटी के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसका इलाज डॉ. टीकमचंद बड़जात्या इलाज कर रहे थे। डॉक्टर ने कुकाराम को भर्ती करने के दो दिन बाद ही पांच सौ रुपए रिश्वत के ले लिए थे। फिर उसका अच्छा इलाज करने घाव पर चमड़ी लगाने के बहाने 1500 रुपए की रिश्वत मांगी। इस पर ब्यूरो ने ट्रेप का आयोजन कर 19 नवंबर 2005 को डॉक्टर को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।