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चुनाव प्रचार सामग्री लगाने पर वार्डवार कार्रवाई के निर्देश
नवंबरमें हो रहे शहरी निकाय चुनावों को लेकर दावेदारों की ओर से बगैर अनुमति प्रचार सामग्री लगाने पर अब वार्ड वाइज कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आरएस जाखड़ ने गुरुवार को नगरपरिषद आयुक्त सूरतगढ़ नगरपालिका के ईओ को तीन दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए। इससे पहले भी 8 सितंबर को दोनों निकायों को पोस्टर, बैनर होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन दोनों निकायों के प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर के निर्देशानुसार बगैर स्वीकृत पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने पर राजस्थान संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के लिए वार्डवार सुपरवाइजर, सफाई निरीक्षकों अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं नगरपरिषद के आयुक्त के अनुसार गुरुवार को चार वार्डों (4, 21, 26 29) में पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि उतरवाए गए।