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अभ्यर्थियों ने खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया तो होगी कार्रवाई

7 वर्ष पहले
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नगरपालिकाचुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थियों को 15 दिवस में खर्च का ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा, वरना उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर होगा। रिटर्निंग अधिकारी एनडी मटई ने बताया कि पालिका चुनाव में 173 अभ्यर्थियों ने पार्षद पद का चुनाव लड़ा था, इनमें से 124 अभ्यर्थियों ने चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश कर दिया था। जबकि 49 अभ्यर्थियों ने अभी तक खर्च का ब्यौरा पेश नहीं किया। ब्यौरा पेश नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को गुरुवार को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में हिदायत दी है कि वे नोटिस मिलने के 15 दिन की अवधि में चुनाव खर्च का ब्यौरा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पेश कर दे वरना पालिका अधिनियम की धारा 23 के तहत उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी के मुताबिक चुनाव खर्च का ब्यौरा पेश नहीं करने वाले अभ्यर्थियों में भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा निर्दलीय महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं।