8 अतिक्रमियों को 3 माह की जेल
टोडाभीम | गांवसुजानपुरा जैसनी में चरागाह सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले आठ लोगों को तहसीलदार जगदीश प्रसाद ने तीन-तीन माह की सजा सुनाई है। इससे पूर्व तहसीलदार ने इन गांवों के 29 लोगों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्रवाई कर नोटिस जारी किए थे।
गांव सुजानपुरा जैसनी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में कुछ दिनों पहले ग्रामीणों ने शिकायत की थी। तहसीलदार ने हल्का पटवारी से जांच कराई तो मामला सामने आया। तहसील प्रशासन ने अतिक्रमियों को हिदायत भी दी, लेकिन अतिक्रमियों द्वारा हिदायत पर अमल नहीं किया। इस पर तहसीलदार ने गांव सुजानपुरा के रत्तीराम मीणा, खिलाड़ी कुम्हार, हल्कीदेवी प|ी दलगंजी, हरिराम कोली तथा जैसनी निवासी भरत गुर्जर, मिश्रा मीणा, रामकिशन गुर्जर, मुकेश मीणा को तीन-तीन माह जेल की सजा सुनाई है।
इनकोजारी किए थे नोटिस : चरागाह,गैर मूमकिन श्मशान, बंजर बारानी भूमि पर कब्जा करने के मामले में तहसीलदार ने सुजानपुरा के रामकेश, केशव मीणा, केसूराम, पृथ्वी, भगवान कोली, पैपया, मिश्रा, धनीराम, सूरजबाई मीणा, खिलाड़ी कुम्हार, हल्की देवी, बच्चूलाल मीणा, रत्तीराम कोली, हरिराम, रामरतन को गांव जैसनी के भरत गुर्जर, मिश्रा, मांग्या, रामनिवास, बाबूलाल, भीमराव, अनूपसिंह, हेमराज, रामेश्वर, सुरेश, रमेश, राजाराम तथा रामफूल के विरुद्ध नोटिस दिए थे।