समझाइश से 16 लाख की वसूली
तालुकाविधिक सेवा समिति देवली की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें बैंक वसूली एवं धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरणों में उपस्थित पक्षकारान को समझाइश कर 16 लाख 675 रुपए की बैंक वसूली की गई।
समिति सचिव पुष्पेंद्र अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में बेंच अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह चंपावत एवं सदस्य अजीत सिंह की समझाइश के परिणामस्वरूप बैंक वसूली के 8 प्रकरणों, धारा 138 एनआई एक्ट के 2 प्रकरण, दो दीवानी दावों एवं प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 16 लाख 675 रुपए की बैंक वसूली की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, पीएनबी, बैंकों के प्रीलिटिगेशन के रूप में प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे जिनमें से 8 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर 9 लाख 69 हजार रुपए मौके पर वसूले गए। एवं न्यायालय में लंबित बैंकों के वसूली के दावों एवं धारा 138 एनआई एक्ट दीवानी दावों में कुल 12 प्रकरणों का समझाइश से निस्तारण किया।
टोडारायसिंह. लोकअदालत में मामलों की सुनवाई करते सिविल न्यायाधीश।