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प्रभारी की गलती, 24 लिपिकों की पदोन्न‌‌तियां निरस्त

7 वर्ष पहले
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टोंक | जिलाशिक्षाधिकारी माध्यमिक द्वारा जारी की गई 24 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति निरस्त कर दी गई हैं। कम्प्यूटर योग्यता आवश्यक होने की प्रतिलिपि नियुक्ति के समय संबंधित प्रभारी द्वारा नहीं रखे जाने का खमियाजा इन कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला सेवकों को डीपीसी में 15 सितंबर को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति आदेश जारी किए थे।

पदोन्नति की योग्यता के तहत हायर सेकंडरी उत्तीर्ण कंप्यूटर डिप्लोमा एवं सेवा में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हायर सेकंडरी के आधार पर नियुक्ति दी गई। जबकि सरकार ने रिक्तियों पर कनिष्ठ पद के लिए योग्यता हायर सेकंडरी कम्प्यूटर डिप्लोमा कर दी। डिप्लोमा नहीं होने से नियुक्ति रद्द कर दी गई। इधर, पदोन्नत लिपिकों ने नियुक्त जगह पर कार्यभार संभाल लिया। डीईओ मोहनलाल बैंदाड़ा का कहना है कि आदेशानुसार कम्प्यूटर योग्यता आवश्यक होने की प्रतिलिपि नियुक्ति के समय संबंधित प्रभारी द्वारा नहीं रखे जाने के कारण ऐसा हुआ है।