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जनहित याचिका पर हाई कोर्ट का प्रसंज्ञान

7 वर्ष पहले
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विद्यालय के खेल मैदान से अतिक्रमण हटाया

कार्यालय संवाददाता| टोंक

अहमदपुराचौकी गांव स्थित राजकीय माध्यमिक के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण कच्ची चार दीवारी को बुधवार को जेसीबी की सहायता से हटाया गया। तहसीलदार दौलत सिंह राठौर ने पुलिस की मौजूदगी में विद्यालय के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान जिला परिषद सदस्या कैलाशी देवी मीणा, तुलसीराम मीणा, कन्हैयालाल मीणा, कमला देवी मीणा, सत्यनारायण मीणा, रामफूल मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

टोंक. अहमदुपराचौकी राजकीय माध्यमिक के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण कच्ची चार दीवारी को जेसीबी की सहायता से हटाते हुए।

भास्कर न्यूज| दूनी

सरपंचपद पर रहते हुए कस्बे की गैर मुमकिन रास्ते चरागाह की जमीन पर पक्का मकान बनाने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर देवली एसडीएम ने पूर्व सरपंच के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

दूनी ग्राम निवासी रामदेव साहू सहित पांच अन्य ने राजस्थान हाईकोर्ट मे एक जनहित याचिका दायर कर पंचायती राज के शासन सचिव, कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ, देवली एसडीएम, दूनी तहसीलदार को पार्टी बनाते हुए आरोप लगाया था कि दूनी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच ओम सिंह खुर्राट ने सरपंच पद पर रहते हुए पद का दुरुपयोग किया। पूर्व सरपंच ने दुर्गापुरा मार्ग स्थित खसरा नंबर 1828/57-58 खसरा नंबर 1710, 2028/5807 गैरमुमकिन रास्ते पर गांधी गांव मार्ग पर बीसलपुर विस्थापितों के लिए आबंटित खसरा नंबर 1406 पर पक्के मकानों का निर्माण करवा लिया। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए देवली एसडीएम को पूर्व सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण के मामले को लेकर की गई शिकायत की जांच कर 14 अक्टूबर तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

जांचशुरू कर दी है

देवलीएसडीएम रतनलाल अटल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों पर पूर्व सरपंच ओम सिंह खुर्राट के खिलाफ की गई शिकायत की जांच शुरू कर दी है।