राजस्थान सरकार 16 फरवरी से राशन डीलर से सामान लेने के लिए आधार कार्ड और पास बुक की अनिवार्यता काे लागू करने जा रही है। अब राशन डीलर के पास सामग्री लेने के लिए पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को अपने आधार नंबर तथा बैंक अकांउट पास बुक की छाया प्रति साथ लाना होगा। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा।
दोनों दस्तावेजों की प्रतियां जमा कराने के बाद ही इनको राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस बारे में सभी राशन डीलरों को भी निर्देशित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान राशन सामग्री लेने के लिए संबंधित उचित मूल्य दुकान पर जाने वाले उपभोक्ताओं को आधार नंबर, बैंक अकाउंट की फोटो कॉपी, राशनकार्ड तथा द्वितीय श्रेणी की खाद्य सुरक्षा सूची में वह जिस जिस आधार पर शामिल हुआ है, उससे संबंधित दस्तावेज साथ लाना होगा।
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