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आरटीआई में जानकारी नहीं मिलने पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष शिकायत

7 वर्ष पहले
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सरकारीविभागों द्वारा आरटीआई के तहत सूचना देने में की जा रही देरी के विरोध में शहर के एडवोकेट वैभव भंडारी ने जयपुर स्थित राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी को शिकायत भेजी है। भंडारी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत कलेक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से पाली शहर को लेकर कुछ जानकारियां मांगी थी। इसके तहत उन्होंने कलेक्‍टर आवास के निकट स्थित डिस्ट्रिक्ट क्लब को आवंटित कुल भूमि के क्षेत्रफल, उसे आवंटित करने की तारीख, इस दौरान हुई पत्रावली की कॉपी, क्लब के 5 सालों का हिसाब-किताब, पदाधिकारियों की सूची और सरकारी अधिकारी और लोकसेवक की सदस्यता जैसे जानकारी मांगी थी। इस संबंध में उन्होंने इस साल 26 जून को आवेदन किया था और लोकसूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार चांदोलिया की ओर से राजस्व शाखा को इस संबंध में 12 अगस्त को जानकारी भेज दी गई थी। बावजूद इसके 100 दिन से भी अधिक हो जाने के उपरांत अब तक आवेदनकर्ता को कोई जानकारी नहीं दी गई है। शिकायत कलेक्टर से करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आवेदनकर्ता ने राज्य सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारी से इसकी शिकायत कर जानकारी मांगी है।