लूट के आराेपियों को सात साल की सजा
जिलाएवं सेशन न्यायाधीश सुश्री प्रभा शर्मा ने रामासिया में पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने के मामले में पांचों मुजरिमों को दोषी करार दिया। इनमें से एक दोषी की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी के चारों मुजरिमों को सात साल का कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सोमवार को सुनाए अपने फैसले में न्यायाधीश ने दोषियों को आदेश दिए है कि वे लूटपाट के शिकार पंप के सेल्समैन को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच-पांच हजार रुपए अदा करे। लोक अभियोजक रेवतसिंह केसरिया ने पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए आरोपियों को कठोर सजा की गुहार की। न्यायाधीश ने आदेश दिए है कि अर्थदंड अदा नहीं करने पर सभी मुजरिम तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन के अनुसार रामासिया गांव में पेट्रोल पंप पर गत 26 अगस्त 2008 को तड़के करीब 3 बजे गाड़ी लेकर आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने पंप के कर्मचारी कानाराम सुरेश के साथ मारपीट की और वहां से पंप की राशि लूट कर ले गए। सदर थाना पुलिस ने छानबीन के बाद लूट गिरोह के सभी पांचों मुल्जिमों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली।
कड़ीसुरक्षा में आरोपियों को बीकानेर भेजा
पंजाब-हरियाणाप्रांत के ये सभी चार बदमाश हार्डकोर अपराधी है, जिन्होंने पाली के अलावा बीकानेर में भी पेट्रोल पंप लूटे थे। चारों मुजरिम वर्तमान में बीकानेर की सेंट्रल जेल में बंद है, जिन्हें कड़ी सुरक्षा में लेकर बीकानेर से पुलिसकर्मी पाली पहुंचे थे। सोमवार को रामासिया पेट्रोल पंप लूट में सजा सुनाने के बाद हथियारबंद पुलिसकर्मी इन सभी को बीकानेर जेल के लिए ले गई।
पंजाब-हरियाणा के है लूट के आरोपी
पुलिसने पंजाब के मोगा जिले में दोदर निवासी गुरमीतसिंह उर्फ गोरा पहलवान (37) पुत्र मेवासिंह सिख, अमृतसर के अमरदास निवासी अजमेर सिंह उर्फ बालू (22) पुत्र मंगलसिंह सिख तथा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा निवासी बिटटू सिंह (35) पुत्र वीरसिंह, चांद उर्फ रफी उर्फ युसुफ (20) पुत्र सोहनलाल देहा एवं अम्बाला जिले में रामनगर देहा निवासी रॉकी देहा (20) पुत्र ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया। गिरोह के सरगना गुरमीतसिंह की तीन साल पहले जेल में रहते हुए मौत हो गई।