पाली. सार्वजनिक स्थलों पर सोमवार से धूम्रपान करने पर आपको दो सौ रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन की आेर से सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा-2003) सोमवार से जिलेभर में सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत हर सार्वजनिक स्थल पर अधिकारियों की नजर रहेगी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति स्मोकिंग करते हुए मिला तो उसे दो सौ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा।
2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरे जिले को नो-स्मोकिंग जोन घोषित कराने की तैयार की जा रही है। इसको लेकर सोमवार को पाली शहर के रेलवे स्टेशन रोडवेज बस स्टैंड पर स्मोकिंग करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।
इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर विभिन्न विभाग के आला अधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है।
धूम्रपान रोकने के लिए लगेंगे चेतावनी बोर्ड : कोटपाके जिला नोडल अधिकारी सैनी ने बताया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करने के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा नागरिकों की जागरूकता के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चेतावनी बोर्ड नहीं पाया जाता है या धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री उपलब्ध रहती है, तो उन स्थलों के मालिकों अथवा प्रभारियों से भी जुर्माना वसूला जाएगा।
बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर होगी कार्रवाई
जिला मुख्यालय पर सोमवार को रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस स्टैण्ड पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमएचओ डाॅ. मधु रतेश्वर, नगर परिषद के आयुक्त रामसिंह पालावत, कोटपा के जिला नोडल अधिकारी के.सी. सैनी एवं पुलिस अधिकारी की टीम पाली रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस स्टैंड पर धूम्रपान करते हुए पाए जाने वाले लोगों से 200 रुपए का जुर्माना वसूलेगी। यह कार्रवाई नियमित चलेगी।
विज्ञापन करने पर 5 हजार तक जुर्माना
सीएमएचओडाॅ. मधु रतेश्वर ने बताया कि अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जिले में कोई भी धूम्रपान सामग्री बेचने वाला दुकानदार अथवा निर्माता किसी धूम्रपान सामग्री का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं कर सकेगा। इस नियम का उल्लंघन करने वाले क्रेता से 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकेगा अथवा उसे 1 से 5 वर्ष तक की जेल हो सकती है।