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ईवीएम से होंगे परिषद पंचायत सदस्यों के चुनाव

7 वर्ष पहले
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राज्यमें संभावित जनवरी में होने वाले पंचायतराज संस्थाओं के चुनाव में अब जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। वहीं सरपंच वार्ड पंचों के चुनाव बैलेट से होंगे। यह आदेश मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिए हैं। जिला प्रशासन के पास आदेश पहुंचने के बाद यहां पर रखी हुई ईवीएम से लोकसभा विधानसभा के डाटा डिलीट करने का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। ईवीएम से चुनाव कराने के आदेश से जिला निर्वाचन विभाग को भी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार अब तक पंचायतीराज का पूरा चुनाव डाक मतपत्रों की जरिये कराने की बात से प्रशासन चिंतित था। प्रशासन ने स्टोर में पड़ी मतपेटियों को तैयार कराने का कार्य शुरू कर दिया था। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन विभाग को सूचना दी कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे। सरपंच और वार्डपंच चुनाव की प्रक्रिया पूर्व की तरह मत पत्रों से ही होगी। शेष|पेज17

यहहोगा फायदा

जिलापरिषद और पंस सदस्यों के चुनाव ईवीएम से कराने पर सबसे अधिक सुविधा मतगणना में रहेंगी। परिणाम जल्द जाएंगे। कोई मत खारिज नहीं होगा। मतदान दल वोटर्स भी अब ईवीएम से ही मतदान के प्रति अधिक उत्सुक प्रशिक्षित हो गया है।

तीनचरणों में हो सकते हैं पंचायतराज चुनाव

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। 20 दिसंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है। तत्काल आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जो संभवत: 10 फरवरी तक प्रभावी रह सकती है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 17 जनवरी, 21 जनवरी और एक फरवरी को हो सकता है। गांवों की सरकार चुनने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा है। आयोग की ओर से पुलिस विभाग को भेजी गई संभावित तिथियों के अनुसार ही तैयारी हो रही है। पंचायती राज चुनावों से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अभी संभावित कार्यक्रम ही तैयार किया गया है। इसलिए इन तिथियों में अदालती प्रक्रियाओं के चलते बदलाव संभव है।

निकायचुनाव में काम आई ईवीएम सुरक्षित



नियमानुसारनिकाय चुनाव में उपयोग की गई ईवीएम मशीन का पंचायतराज संस्थाओं के लिए होने वाले चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। विधानसभा लोकसभा चुनाव में उपयोग की गई मशीनों के ही डाटा डिलीट करने के लिए कहा गया है। चुनाव नियमों में ईवीए