चेक अनादरण मामले में छह माह का कारावास
पाली | एसीजेएमनंबर एक मजिस्ट्रेट सुनीता मीणा ने चेक बाउंस (अनादरण) के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मजिस्ट्रेट ने उधार में दी राशि के साथ 40 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में पीडि़त पक्ष को भुगतान करने के भी आदेश दिए है। पाली में घांचियों का बास निवासी गणेश पुत्र तुलसीराम ने कोर्ट में एनए एक्ट के तहत परिवाद दर्ज कराया था कि उसने गत 8 सितंबर, 2009 को भैरुघाट निवासी धर्मेंद्र पुत्र मांगीलाल छीपा को 30 हजार रुपए उधार में दिए थे। इसके बदले धर्मेंद्र ने उसे 30 हजार रुपए का चेक दिया, यह चैक अनादरित हो गया। सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया। मजिस्ट्रेट ने छह माह के साधारण कारावास प्रतिकर के रूप में 40 हजार अदा करने को कहा।
के साथ आदेश दिया कि चेक की राशि के साथ ही प्रतिकर के रूप में 40 हजार रुपए पीड़ित पक्ष को अदा करे।