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बकाया टैक्स चुकाने के लिए ब्याज और पैनल्टी में छूट
पाली| एमनेस्टीस्कीम के तहत वाणिज्य कर विभाग बकाया कर पर ब्याज और पैनल्टी में छूट दे रहा है। किसी व्यापारी की डिमांड 31 मार्च 2011 से पहले या कोई अपील 31 दिसंबर 2013 से पूर्व फाइल की गई है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। यदि व्यापारी पूर्ण कर के साथ यदि 25 प्रतिशत पेनल्टी 20 प्रतिशत ब्याज जमा करा देगा, उसे शेष 75 प्रतिशत पैनल्टी और 80 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा।