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आम आदमी पर जुर्माना, सरकारी पर मेहरबान

7 वर्ष पहले
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जिलेको नो-स्मोकिंग जोन बनाने को लेकर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 सोमवार से सख्ती से लागू करने की चेतावनी पहले ही दिन बेअसर रही। इसको लेकर नगर परिषद चिकित्सा विभाग की टीम को पहले दिन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए गए थे। इधर, पुलिस का सहयोग नहीं मिलने से जहां यह अधिकारी कार्रवाई करने के लिए बेबस थे, तो कहीं खुद पुलिस ने पकड़े जाने वाले व्यक्ति को स्टाफ का आदमी बताकर मेहरबानी दिखा दी। ऐसे में पहले दिन केवल औपचारिकता पूरी करते हुए टीम ने केवल तीन लोगों से ही जुर्माना वसूला। दोपहर बाद कार्रवाई के लिए निकली टीम ने 2 घंटे में रेलवे स्टेशन, हाउसिंग बोर्ड चौराहा, नया बस स्टैंड और नहर चौराहे पर कार्रवाई करते हुए 3 आदमियों पर जुर्माना लगाया। टीम की नजरें भी जुर्माने के लिए आम आदमी को ही ज्यादा टटोलती रही। सरकारी कर्मचारियों पर तो टीम पूरी तरह मेहरबान ही रही।

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर परिषद एक्सईएन रामेश्वर शर्मा, सीएमएचओ डॉ. मधु रतेश्वर, कोटपा के जिला कॉर्डिनेटर केसी सैनी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई के तहत धूम्रपान करने वालों से 200 रुपए तो सार्वजनिक स्थान पर बिना चेतावनी बोर्ड लगाए धूम्रपान उत्पाद बेचने वालों से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

हाउसिंग बोर्ड पहुंची टीम ने खेतेश्वर सर्किल के पास स्थित एक दुकान पर धूम्रपान कर रहे व्यक्ति पर जुर्माना लगाया और दुकानदार को भविष्य में दुकान के बाहर किसी को भी धूम्रपान नहीं करवाने के लिए पाबंद किया। इस दौरान एक और व्यक्ति इस टीम को यहां स्मोकिंग करते मिला, लेकिन उसे नियमों का हवाला देकर रवाना कर दिया गया। यहां पर धूम्रपान संबंधी सामग्री वाली दुकानें और भी थी, लेकिन अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और नियमों की पालना में लीपापोती कर आगे बढ़ गए। इससे पूर्व मिलगेट क्षेत्र में भी एकाध दुकान पर निरीक्षण किया।

समय 3 बजे | हाउसिंग बोर्ड में एक जने से वसूला जुर्माना, दुकानदार को किया पाबंद

शाम 4 बजे | नहर पर होता रहा पुलिस का इंतजार, लोग उड़ाते रहे धुंआ

यहटीम शाम 4 बजे नहर बस स्टैंड पर पहुंची। यहां कई लोग