पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • रेलवे के लिए विधायक अब नहीं रहे वीआईपी

रेलवे के लिए विधायक अब नहीं रहे वीआईपी

5 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक अब रेलवे की सूची में वीआईपी नहीं रहे। अब इन्हें भी इमरजेंसी कोटे के तहत मिलने वाले रिजर्वेशन के लिए अलग से आवेदन भेजना पड़ेगा।

अब तक इनके रिजर्वेशन फॉर्म पर एक स्टार लगते ही इमरजेंसी कोटे की सीट अलॉट कर दी जाती थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार रेलवे ने वीआईपी की नई लिस्ट तैयार कर ली है। इसके अनुसार अब सिटिंग सांसद और उनके पति या प|ी को इमरजेंसी कोटे का फायदा रिजर्वेशन फॉर्म पर स्टार लगाने पर मिल सकेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित हाई आॅफिशियल रिक्विजिशन (एचओआर) जिनमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और वरिष्ठतम अधिकारी को ही वीआईपी माना गया है।

प्रिंटलेकर देखते हैं स्टार

वर्तमानमें रेलवे जिन्हें वीआईपी मानता है, उनके रिजर्वेशन फॉर्म के आधार पर स्टार देख लिए जाते हैं। जिन मान्य वीआईपी के नाम के आगे स्टार लगा होता है, उन्हें प्राथमिकता के साथ मांगी गई ट्रेन में इमरजेंसी कोटे से सीट दे दी जाती है।

रेल यात्रा के लिए ई-टिकट बनवाने वाले यात्री खुद बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। नई व्यवस्था 15 फरवरी से शुरू होगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आईआरसीटीसी) की वेबसाइट पर यह परिवर्तन हो सकेगा। हालांकि अभी एक महीने पहले तक बुक किए गए टिकट पर अधिकतम दो बार परिवर्तन किया जा सकता है। नई व्यवस्था के तहत केवल एक बार ही ऑनलाइन परिवर्तन किया जा सकेगा। इससे यात्री एक ही शहर के दो स्टेशनों में से एक से बोर्डिंग करने का चुनाव यात्रा से 48 घंटे पहले तक कर सकेंगे।

खबरें और भी हैं...