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जिला प्रमुख के खिलाफ पुलिस जांच 18 मार्च तक पूरी करने के आदेश

5 वर्ष पहले
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राजस्थानहाईकोर्ट ने पाली के जिला प्रमुख पेमाराम चौधरी के खिलाफ फर्जी मार्कशीट पेश कर चुनाव लड़ने के मामले में पुलिस को 18 मार्च तक जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश महेंद्र माहेश्वरी ने दिए हैं। इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बार-बार पुलिस इस मामले की जांच पूरी करने के लिए टाइम मांग रही है। आखिर जांच पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। काफी वक्त दे दिया है, अब हर हाल में अगली सुनवाई में 18 मार्च को जांच पूरी करके रिपोर्ट पेश की जाए। शेष|पेज16

अभियोजनके अनुसार जिला प्रमुख पेमाराम चौधरी द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को पेश किए गए नामांकन में दसवीं कक्षा की मार्कशीट पेश की थी। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से वर्ष 2001 में प्राइवेट छात्र के रूप में दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इस मामले की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से कराई गई जांच में यह मार्कशीट फर्जी निकली थी। इसके साथ ही इस आशय का मामला कोतवाली पुलिस में भी दर्ज कराया था। मामले की जांच कोतवाली के एसआई पोलाराम कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने पूछा - आखिर जिला प्रमुख के मामले में पुलिस को जांच पूरी करने में इतना वक्त क्यों लग रहा, अब अगली सुनवाई की तिथि 18 मार्च तक जांच पूरी करने के आदेश

हाईकोर्ट पहले कर चुका है जिला प्रमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार

राजस्थानउच्च न्यायालय ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़कर पाली जिला प्रमुख बने पेमाराम के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया था। न्यायाधीश विजय विश्नोई ने पेमाराम की आपराधिक विविध याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया था। पाली जिला प्रमुख पेमाराम के खिलाफ पाली निवासी जितेंद्रसिंह के परिवाद पर निचली अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। पेमाराम ने इसे हाईकोर्ट में आपराधिक विविध याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा कि परिवादी का इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है। ऎसे में वह एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए।

पुलिस को खूब टाइम दे दिया, अब 18 मार्च को सुनवाई के दौरान रिपोर्ट देनी होगी

हाईकोर्टमें सुनवाई के दौरान शुक्रवार को पुलिस की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। इस दौरान जिला प्रमुख पेमाराम चौधरी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तय करने की मांग की। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अब ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा कि इस मामले में आईजी ने जांच के जो भी बिंदु तय किए गए हैं, उनके अनुसार जांच रिपोर्ट हर हाल में 18 मार्च को पेश करनी होगी। अगली पेश 18 मार्च तय की गई है।

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