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खाद्य सुरक्षा योजना: दोबारा साबित करनी होगी पात्रता
खाद्यसुरक्षा योजना में चयनित साढ़े तीन लाख परिवारों को नए सिरे से साबित करना होगा कि वे जरूरतमंद हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, बैंक सहित 14 तरह की सूचनाएं देनी होंगी। परिवारों को योजना की पात्रता के दस्तावेज दोबारा पेश करने होंगे, जो उन्होंने पूर्व में दिए थे। पटवारी और ग्राम सेवक इन दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
योजना में चार लाख 39 परिवारों का चयन किया गया था। इनमें बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय अन्नपूर्णा श्रेणी, विधवा पेंशनर, विशेष योग्यजन, विकलांग पेंशनर, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान सहित अन्य योजना में चयनित परिवारों को नए सिरे से दस्तावेज पेश नहीं करने होंगे। ऐसे परिवारों की संख्या करीब 90 हजार है।
खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को 10 फरवरी से शुरू होने वाले उपभोक्ता पखवाड़े में पात्रता संबंधी दस्तावेज राशन डीलर को जमा करवाने होंगे। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव सुबोध अग्रवाल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। राशन डीलर के यहां 24 फरवरी तक दस्तावेज जमा किए जाएंगे। इसके बाद तीन मार्च तक पटवारी और ग्राम सेवक इन दस्तावेजों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में तय किया जाएगा कि संबंधित परिवार योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। इसके साथ ही नए परिवार भी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ग्राम सभा में अनुमोदन के बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
योजना में चयनित परिवारों को एक दो रुपए प्रति किलो की दर से प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं मुहैया करवाया जा रहा है। इसमें बीपीएल परिवारों को 25 किलो गेहूं दिया जा रहा है। 5वें सदस्य के बाद प्रत्येक को पांच किलो अतिरिक्त गेहूं दिया जा रहा है।
पहले परिवारों को यूं किया गया था शामिल |योजना मेंएपीएल, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय कार्ड धारकों विधवा पेंशन सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं में चयनित लोगों को सीधे शामिल किया गया। इसके अलावा श्रमिक, कचरा बीनने वाले, कच्ची बस्ती के परिवार, स्ट्रीट वेंडर, साइकिल रिक्शा चालक, कुली आदि को आवेदन के आधार पर शामिल किया गया।
ऐसे परिवार होंगे बाहर | विभागद्वारा तय किए गए नियमों के तहत आयकर दाता, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी अधिकारी, चार पहिया वाहन मालिक (एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर), एक लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा आय लघु कृषक सीमा से ज्यादा जमीन वाले। शहरी इलाके में परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट से ज्यादा तथा निकाय क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में आवासीय या व्यावसायिक मकान। जबकि ग्रामीण इलाके में दो हजार वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में पक्के मकान वाले परिवार योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे।
चयनित परिवार यह करें |अन्य श्रेणीके चयनित परिवारों को राशन कार्ड नंबर, सभी सदस्यों के आधार नंबर, मुखिया का बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर पूर्व में चयन के दौरान दिए गए दस्तावेज डीलर को देने होंगे।
नएपरिवार यूं कर सकेंगे आवेदन |ऐसे परिवारजो अब तक खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं हैं लेकिन पात्रता रखते हैं। उन्हें भी राशन डीलर के यहां दस्तावेज पेश करते हुए आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा।
राशनडीलर यह करें | उपभोक्तासप्ताह में राशन वितरण करते वक्त एक रजिस्टर में सूचना दर्ज करनी होगी। संबंधित दस्तावेज जुटाने होंगे। पटवारी और ग्राम सेवक 24 फरवरी से इन दस्तावेजों की जांच करेंगे।
पुनरीक्षण की टाइम लाइन
कंप्यूटर में डाटा अपडेट और अंतिम सूची का प्रकाशन।
04 से 24 मार्च
पटवारी और ग्राम सेवक दस्तावेजों की जांच करेंगे।
03 मार्च
उपभोक्ता डीलर के पास जमा करवा सकेंगे दस्तावेज।
16 से 28 फरवरी