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बकाया स्टांप ड्यूटी वाली 99 प्रॉपर्टी होंगी कुर्क

7 वर्ष पहले
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50 हजार से सवा तीन लाख तक बकाया

उपरजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से 99 लोगों को कुर्की की सूचना के नोटिस जारी किए हैँ। इनमें 50 हजार से तीन लाख रुपए तक बकाया हैं। करीब तीन महीने पहले विभाग की ओर से 26 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें 13 मामले ऐसे हैं, जिनमें एक लाख रुपए तक बकाया है। नोटिस के बाद ज्यादातर लोगों ने पैसा जमा करवा दिया।

यूंबरतें सावधानी

ऐसेमामलों से बचने के लिए जमीन खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की जांच कर लें। उप रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन कर खरीदी जाने वाली जमीन पर बकाया स्टाम्प ड्यूटी की सूचना भी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद ही जमीन खरीद करें।

यूं निकाली जाती है वसूली

रजिस्ट्रीकरवाने के दौरान कई बार स्टांप ड्यूटी बचाने के लिए लोग जमीन की वास्तविक स्थिति छिपाते हुए कागजात रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। ऐसे मामले जांच या ऑडिट में सामने आने के बाद संबंधित लोगों को स्टांप ड्यूटी पैनल्टी की राशि जमा करवाने के नोटिस दिए जाते हैं। राशि जमा नहीं करवाने पर मामला डीआईजी पंजीकरण विभाग को भेजा जाता है। यहां न्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई करते हुए वसूली की राशि तय की जाती है। इसकी रिकवरी के लिए संबंधित उप रजिस्ट्रार को सूचना भेजी जाती है। तमाम कार्रवाई के बावजूद बकाया पैसा जमा नहीं होने पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय जमीन पर बकाया नोट लगाते हुए कुर्की की कार्रवाई करता है।

अपील के लिए जमा करवाना होगा 25 फीसदी पैसा

वसूलीवाले मामलों में कर बोर्ड में अपील की जा सकती है। इसके लिए बकायादार को बकाया राशि का 25 फीसदी पैसा जमा करवाना होगा। इसके बाद ही कर बोर्ड अपील स्वीकार करता है।

नगर संवाददाता| सीकर.

रजिस्ट्रीपर बकाया स्टांप ड्यूटी और पैनल्टी के 99 मामलों में जमीन या मकान कुर्क किए जाएंगे। पंजीयन विभाग के डीआईजी की ओर से विभिन्न मामलों की सुनवाई के तहत यह आदेश दिया गया है। उप पंजीयक कार्यालय की ओर से बकायादारों को नोटिस जारी किए गए हैं।

पंजीयन विभाग जयपुर डीआईजी द्वारा 31 मार्च तक के 200 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें स्टांप ड्यूटी और पैनल्टी की 65 लाख रुपए की वसूली तय की गई है। इनमें से 99 मामले ऐसे हैं, जिनमें संपति कुर्क करके बकाया राशि वसूलने के आदेश दिए गए हैं।

^डीआईजीके आदेश पर वसूली वाले मामलों में कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। पैसा जम