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खाद्य पदार्थ लाइसेंस लेने की अवधि छह माह बढ़ाई
स्वास्थ्यविभाग की ओर खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता की अवधि को छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले लाइसेंस लेने के लिए चार फरवरी तक छूट दे रखी थी। इसके बाद भी यदि कोई बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की वस्तुएं बेचता पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी रतन गोदारा ने बताया कि खाद्य पदार्थ बनाने वाले से लेकर इनकी बिक्री करने वाले, यहां तक की इन्हें परिवहन करने वाले को भी लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में छह महीने की सजा या तीन लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।