सीकर.प्रदेश की जेलों में अब दो सप्ताह में दो दिन न्यायिक अधिकारी सुनवाई करेंगे। सभी सेंट्रल जेल, जिला जेल महिला बंदी सुधारगृह में ये व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी।
इनके तहत सभी केंद्रीय, जिला जेल महिला बंदी सुधारगृह में न्यायिक अधिकारी सुनवाई करेंगे। ये सुनवाई जिला एवम सेशन न्यायाधीश द्वारा मनोनीत अतिरिक्त जिला एवम सेशन न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
जेल में लगाए जाने वाले शिविरों के दौरान बंदियों के जमानत आवेदनों पर सुनवाई की जाएगी। जिससे इनके मामले कोर्ट तक नहीं पहुंचे और वहीं जमानत पर फैसला हो सके। इस व्यवस्था से अदालतों में जमानत आवेदनों में कमी आएगी।