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बैंक खाते में जमा होगी बीमा पॉलिसी की राशि

7 वर्ष पहले
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सीकर. बीमाक्लेम मिलने में देरी, पॉलिसी खत्म होने पर मिलने वाली राशि (सरेंडर वैल्यू) का चेक समय पर नहीं मिलने और भागदौड़ की वजह से लोग बीमा कराने से बचते हैं। अक्टूबर से यह आसान हो जाएगा। बीमा पॉलिसी की किसी भी तरह की राशि सीधे आपके खाते में जाएगी। इसके साथ ही अगले साल फरवरी से बीमा पॉलिसी से मिलने वाली किसी भी राशि की जानकारी कंपनी की वेबसाइट से सीधे ले सकेंगे। वित्त वर्ष 2013-14 में जारी बीमा नियामक इरडा के निर्देश बीमाधारकों के लिए उपयोगी साबित होंगे। इरडा ने बीमा कंपनियों को बीमाधारक के खाते में सीधे राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं। 31 जनवरी 2015 तक कंपनियों को बीमा के एवज में बिना दावे की राशि अपनी वेबसाइट पर देने को कहा है। कंपनियों को व्यवस्था करनी होगी कि बीमा धारक पॉलिसी के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सके। कंपनियों को वेबसाइट पर छह माह के आधार पर जानकारी को अपडेट करना होगा।

कैसेजमा होगी राशि : इरडाके निर्देश के मुताबिक टर्म प्लान और गैर जीवन बीमा के मामले में 25 हजार रुपए से अधिक की राशि सीधे बीमा धारक या उसके नॉमिनी के खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। टर्म प्लान जीवन बीमा के तहत आता है। टर्म पॉलिसी में बेहद सस्ती होती है।