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बिना आरपीए लाइसेंस के लगा दिए अस्पताल में सुरक्षाकर्मी
एसकेअस्पताल में एक्स सर्विस मेन वेलफेयर कोऑपरेटिव सोसायटी द्वारा लगाए गए सुरक्षाकर्मी बिना आरपीए लाइसेंस के लगा दिए गए। सुरक्षाकर्मियों को लगाने से पहले तो एसके अस्पताल ने संबंधित एजेंसी का लाइसेंस जमा किया और ही नियमों की पालना जरूरी समझी।
इसका खुलासा जब हुआ तब सोमवार को निदेशक जनस्वास्थ्य के कमरे में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एसके शर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहने वाले गणेशराम को लिखित में दिया गया कि संस्था द्वारा आरपीए लाइसेंस की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए कार्यालय के पास उक्त प्रति उपलब्ध नहीं है। इधर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहने वाले गणेशराम की मांग है कि यदि बिना लाइसेंस के संबंधित सोसायटी ने अपने कर्मचारी अस्पताल में लगाए हैं, जो नियम विरुद्ध है तो मामले में पीएमओ संस्था की निष्पक्ष जांच कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। गणेशराम का आरोप है कि अस्पताल की मेडिकल रिलीफ सोसायटी द्वारा दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों को संविदा पर लगाया गया हुआ है।
क्या है मामला
चंदपुराके गणेशराम पुत्र हरदेवाराम ने सूचना के अधिकार के तहत अस्पताल प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी कि सोसायटी से कर्मचारी लगाने के दौरान संस्था से आरपीए लाइसेंस लगाया गया था तो उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। लेकिन समय पर सूचना नहीं देने के कारण निदेशक जनस्वास्थ्य ने पीएमओ को नोटिस जारी कर जयपुर तलब कर लिया गया था।
एक्टके तहत यह हो सकती है कार्रवाई : प्राइवेटसुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के तहत धारा 20 में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो धारा चार के उपबंधों का उल्लंघन करेगा। उसे एक साल का कारावास या 25 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।