सीकर| डीईओने स्कूलों में स्काउट गाइड ग्रुप को पंजीकरण करवाने के निर्देश जारी किए है। डीईओ ओम प्रकाश चलका के अनुसार जिले की राजकीय एवं निजी स्कूलों में कब, बुलबुल, स्काउट गाइड गतिविधि का संचालन अनिवार्य है। संस्था प्रधान 16 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते है।