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बकाया टैक्स पर ब्याज और पैनल्टी में छूट

6 वर्ष पहले
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सीकर | वाणिज्यकर विभाग व्यवसायियों को बकाया कर पर ब्याज और तथा पैनल्टी में छूट दे रहा है। किसी व्यापारी की डिमांड 31 मार्च 2011 से पहले या कोई अपील 31 दिसंबर 2013 से पूर्व फाइल की गई है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।