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एक जनवरी से शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त

7 वर्ष पहले
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एक जनवरी से शपथ पत्र की अनिवार्यता समाप्त

सीकर.शपथपत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कलेक्टर एलएन सोनी ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं राजकीय विभागों और संस्थाओं में नियोजन एवं प्रदत्त सेवाओं के लिए आवेदक से प्रमाणित दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने की वर्तमान व्यवस्था को सरल किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने, राजकीय विभाग, पंचायतीराज संस्थान, कारपोरेशन, पब्लिक सेक्टर आदि में मूल आवेदन के साथ स्वप्रमाणित प्रतियां ली जाएंगी। जिनका बाद में मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी, 2015 से लागू होगी।