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इंस्टीट्यूट के मालिक पर कराया ठगी का मुकदमा

7 वर्ष पहले
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किसानकॉलोनी क्षेत्र स्थित राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एवं टेक्नोलॉजी के खिलाफ ठगी का मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ है।

नर्सिंग स्टूडेंट्स ने संचालक पर ठगी करने डिग्री नहीं देने का आरोप लगाया है। स्टूडेंट्स की शिकायत पर पुलिस ने इंस्टीट्यूट संचालक किसान कॉलोनी निवासी प्यारेलाल कुल्हरी को नोटिस दिया है। पुलिस ने इंस्टीट्यूट का निरीक्षण कर संचालक को दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए है। वहीं संचालक ने स्टूडेंट्स द्वारा फीस जमा नहीं कराने की बात कही है।

कोतवाली राजेंद्र बेनीवाल ने बताया कि नर्सिंग स्टूडेंट्स अनिता कुमार, सुनीता कुमारी, सरोज, मधु और संजू ने रिपोर्ट दी है कि इंस्टीट्यूट संचालक ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। संचालक ने पहले 80 हजार रुपए में कोर्स कराने की घोषणा की थी। इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने के बाद फीस एक लाख रुपए कर दी। अब आंध्रप्रदेश से परीक्षा कराने के बाद डिग्री देने के लिए 18 हजार रुपए अतिरिक्त मांग रहे हैं। उन्हें डिग्री नहीं दी जा रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली पहुंचे स्टूडेंट्स।

संचालक का तर्क

इंस्टीट्यूटसंचालक प्यारेलाल कुल्हरी का कहना है कि आरोप गलत हैं। जिनकी डिग्री नहीं दी गई है, उन स्टूडेंट्स की फीस बकाया चल रही है। मैंने कोर्स की फीस एक लाख बताई थी। इसमें परीक्षा केंद्र को रजिस्ट्रेशन फीस अलग से देनी थी। पुलिस नोटिस का जवाब दिया जाएगा।

स्टूडेंट्स के आरोप

स्टूडेंट्सने आरोप लगाया कि प्रवेश के दौरान 2010 में पंजाब से परीक्षा कराने की बात कहीं गई थी, लेकिन तीन साल तक चक्कर कटवाए गए। अंत में 2013 मार्च में आंध्र प्रदेश के नेल्लूर से परीक्षा करवाई। वहां पर भी परीक्षा करवाने के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूली।