प्लास्टिक कैरी बैग्स पर रोक
प्लास्टिक कैरी बैग्स पर रोक
सीकर.प्लास्टिककैरी बैग्स के निर्माण, भंडारण, आयात, बिक्री या ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाई गई है। प्लास्टिक कैरी बैग्स चाहे किसी भी मोटाई या श्रेणी के प्लास्टिक मैटेरियल से बने हों, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। पैकिंग के निर्माण में आने वाली उस प्लास्टिक को छूट रहेगी, जिस पर संबंधित सामग्री की मुहर लगी हो। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
शपथपत्र की अनिवार्यता समाप्त
सीकर.शपथपत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कलेक्टर एलएन सोनी ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने, राजकीय विभाग, पंचायतीराज संस्थान, कारपोरेशन, पब्लिक सेक्टर आदि में मूल आवेदन के साथ स्वप्रमाणित प्रतियां ली जाएंगी। जिनका बाद में मूल दस्तावेजों से सत्यापन किया जाएगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी, 2015 से लागू होगी।
पुनर्वासके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
सीकर.इराकमें संकट झेलने के बाद लौटे लोगों को पुनर्वासित करने के लिए जिला परिषद के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके नंबर 01572-270669 एवं 259527 हैं। नोडल अधिकारी के जरिए इराक से लौटे लोग केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा ले सकेंगे। इसके अलावा अिधकार में आने वाली उनकी समस्याओं का भी निपटारा हाे पाएगा।