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थानाधिकारी भी कर सकेंगे नाबालिग के साथ ज्यादती मामलों की जांच

7 वर्ष पहले
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सीकर. नाबालिगके साथ ज्यादती के मुकदमों की जांच अब थानाधिकारी भी कर सकेंगे। लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों के लिए एडीजी क्राइम ने नए आदेश जारी किए हैं। अब तक इन मामलों की जांच डीएसपी या इससे ऊपर के अधिकारी ही कर सकते थे।

अब नए आदेश के तहत थानाधिकारी इसकी जांच कर सकेंगे। इससे पहले पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के आदेश जारी किए थे कि इन मामलों की जांच डीएसपी करेंगे। हालांकि सामूहिक ज्यादती ज्यादती के बाद हत्या जैसे मामलों की जांच अब भी डीएसपी या इससे ऊपर के अधिकारी ही करेंगे।