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आयोग के निर्देश के दो साल बाद भी नहीं मिली आरटीआई में सूचना

7 वर्ष पहले
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सीकर. धोदपंचायत समिति में आरटीआई में मांगी जा रही सूचनाओं को लगातार टाला जा रहा है। राज्य सूचना आयोग द्वारा एक मामले में 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के बाद भी परिवादी को सूचना अभी तक नहीं दी गई है। परिवादी ने 2012 में पंचायत समिति से आरटीआई में गांव की मुख्य आबादी भूमि में आवासीय भूमि पट्टों की जानकारी मांगी थी। परिवादी गजानंद काबरा का आरोप है कि सूचना नहीं देने पर आयोग में अपील की थी। आयोग ने छह सितंबर 2012 को सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। एक महीने में सूचना देने के लिए विकास अधिकारी को निर्देश दिए थे। उसे अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है।