सीकर में बच्ची से दुष्कर्म केस में हाईकोर्ट ने पालना रिपोर्ट मांगी
हाईकोर्टने सीकर में चार साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में राज्य सरकार को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट 16 फरवरी तक पेश करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह न्यायाधीश एएस ग्रेवाल ने यह निर्देश सोमवार को अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा की जनहित याचिका पर दिया।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले में दोषियों पर विभागीय कार्रवाई कर दी है और उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा पीड़िता के मुआवजे को भी साढ़े पांच लाख रुपए से बढ़ाकर सात लाख रुपए कर दिया है। इस पर अदालत ने उन्हें कहा कि वे लिखित रूप में पालना रिपोर्ट पेश करें।
अदालत ने दिसंबर में सरकार को कहा था कि वह संबंधित दोषी पुलिस अफसरों डॉक्टर्स पर आपराधिक कार्रवाई भी करे। गौरतलब है कि 10 सितंबर को बच्ची अपनी मां के साथ सीकर स्थित कल्याण सर्किल पर सो रही थी। उस दौरान बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे कचरे में फैंक दिया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस कल्याण अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना रहा।