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दूसरे राज्य में नौकरी और यहां पासपोर्ट का आवेदन तो ~5 हजार की पैनल्टी

5 वर्ष पहले
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सीकर | प्रदेशमें रहने वाला कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में प्राइवेट और सरकारी नौकरी पर है तो उसे उसी राज्य में करंट पते पर पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। दूसरे राज्य में नौकरी करने पर प्रदेश में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और पुलिस रिपोर्ट में यह तथ्य साबित हो गया तो आवेदक को न्यूनतम 5 हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी। आवेदक पहले वाली फाइल को बंद कराने के बाद ही दूसरी जगह पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकेगा।

यह जानकारी मंगलवार को पासपोर्ट अधिकारी विवेक जैफ ने दी। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट ऑफिस में जनवरी से दिसंबर, 2015 के बीच 1003 मामले लंबित चल रहे हैं। इनमें से 625 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। दस्तावेज नहीं मिलने पर फाइल बंद की जाएगी। ये लोग पासपोर्ट कार्यालय में नोटिस तारीख से 15 दिन में जवाब दे सकते हैं।

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