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बिना अनुमति बन रही हैं पांच मंजिला इमारतें, सीज करने की तैयारी

6 वर्ष पहले
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नीमकाथाना. शहर में ऊंची होती इमारतों के आगे पालिका प्रशासन व नियम बौने साबित हो रहे हैं। अवैध निर्माणों को लेकर बढ़ती शिकायतों के बाद हरकत में आए पालिका प्रशासन ने 25 लोगों को निर्माण रोकने का नोटिस दिया है। बिना मंजूरी निर्माण होता गया और इमारतें पांचवीं मंजिल को छूने लगी हैं। अब पालिका प्रशासन ऐसी इमारतों को सीज करने की योजना बना रहा है।
नगर पालिका के अवैध निर्माण दस्ते की टीम ने नियम विरुद्ध चल रहे निर्माणों को कई बार रुकवाया। ईओ जीतेंद्र मीणा ने बताया कि नियमानुसार पालिका जी प्लस टू की अनुमति देती है। इसमें भवन की ऊंचाई अधिकतम 12 मीटर होती है। शहर में नियमों की परवाह किए बिना ऐसी इमारतें बनने की सूचना मिली है, जिनमें भवन पांचवीं मंजिल तक पहुंच गए हैं। ऐसे भवनों को चिह्नित करवाकर सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
मिल सकती है तीन मंजिला भवन की मंजूरी
नगर पालिका क्षेत्र में नियमों के तहत जी प्लस टू की स्वीकृति जारी हो सकती है, लेकिन मंजूरी के बिना ही शहर में ऊंची इमारतों का निर्माण चल रहा है।
पालिका की निर्माण शाखा के अधिकारियों ने बताया कि नियमानुसार जी प्लस टू की मंजूरी दी जा सकती है। मौके पर बिल्डिंग मालिक ने बेसमेंट बना रखा है तो उसे भी इसमें शामिल समझा जाता है। हालांकि बिल्डिंग मालिक ग्राउंड फ्लोर से तीन मंजिला भवन को नियमानुसार मानते हैं। इसके बाद भी शहर में ऊंचे भवन बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। करीब दो दर्जन स्थानों पर बहुमंजिला भवनों के निर्माण चल रहे हैं।

बिना मंजूरी बहुमंजिला भवनों के निर्माण पर 25 लोगों को नोटिस दिए गए हैं। निर्माण नहीं रुकने पर भवन को सीज करने की कार्रवाई होगी। पालिका द्वारा जी प्लस टू की मंजूरी दी जाती है। इसमें भवन 12 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं हो। कई जगहों पर पांच मंजिला भवन होने की जानकारी आई है। रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करेंगे। -जीतेंद्र मीणा, ईओ नगरपािलका, नीमकाथाना