सीकर। आमजन की शिकायतों पर लापरवाही बरतने के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे नागरिक की हर शिकायत पर उसे प्राप्ति रसीद अनिवार्य रूप से दें। यह भी बताएं कि उसकी शिकायत पर कितने दिनों में कार्रवाई हो जाएगी।
सरकार ने कहा है कि अगर अफसर निर्देशों की पालना नहीं करते हैं तो सीधी शिकायतें करें, अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम के तहत निर्देश जारी किए है कि हर शिकायत या परिवाद का विशिष्ट रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर नागरिक को रसीद दी जाएगी। सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश भेजकर अनिवार्य रूप से यह व्यवस्था लागू करने के लिए कहा है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए सरकार परिवेदना की संख्या और उसके निस्तारण की जानकारी रखेगी। रसीद के जरिए परिवेदना देने वाला भी अगली कार्रवाई की जानकारी ले सकेगा।पब्लिक सर्विसेज निदेशक बन्नालाल का कहना है कि अगर कोई अफसर निर्देशों की पालना नहीं करते हैं तो कलेक्टर को बताएं। आमजन सीधे हमें भी शिकायत कर सकता है।