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तोड़फोड़ के बाद आया कोर्ट का स्टे

7 वर्ष पहले
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उदयपुर. दिल्लीगेट स्थित पुलिस कंट्रोल रूम के पास निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन की तीसरी मंजिल गिरा रहे नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ अदालत ने गुरुवार दोपहर 20 दिसंबर तक के स्टे आर्डर जारी करते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति के लिए पाबंद किया है।
सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड उत्तर की अदालत में नगर निगम के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र 10 दिसंबर को प्रोपर्टी मालिक लियाकत हुसैन देहलवी के उत्तराधिकारी जुझार अली निवासी बस्तीराम की बाड़ी ने पेश किया था।
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि भूतल, पहली दूसरी मंजिल निर्माण की अनुमति मिल चुकी है। तीसरी मंजिल की मंजूरी के लिए नक्शा दस्तावेज निगम में पेश कर दिए थे। निगम के वकील ने बिना अनुमति तीसरी मंजिल पर निर्माण गैर कानूनी बताया।

अवैध निर्माण तोड़ते निगमकर्मी।